Bihar Gaupalan Protsahan Yojana 2024: बिहार के किसानों के लिए सरकार ने एक योजना की शुरूआत की हैं इस योजना के तहत बिहार के लोगों को गौपालन के लिए 75% रुपया सरकार देती हैं। इस योजना का नाम हैं Bihar Gaupalan Protsahan Yojana इस योजना में आवेदन कैसे करना हैं कौनसे से दस्तावेज लगेंगे इसके पात्र कौन हैं सभी जानकारी आपको इस लेख में बताऊंगा इसलिए आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए।
Table of Contents
Bihar Gaupalan Protsahan Yojana Overview Table
मुख्य प्वाइंट | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | Bihar Gaupalan Protsahan Yojana |
सब्सिडी | 75% |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
उद्देश | गौपालन के आर्थिक मदद |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Bihar Gaupalan Protsahan Yojana क्या हैं ?
बिहार गौपालन प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में देशी गाय पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, किसानों और पशुपालकों को देशी गायों को पालने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जो किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें सरकार इस योजना के तहत 75% सब्सिडी देती हैं ताकी उन्हें कोई परेशानी ना हों।
योजना का उद्देश्य
- देशी गायों की संख्या में वृद्धि करना।
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
- रोजगार के अवसर पैदा करना।
योजना की महत्पूर्ण तिथियां
दोस्तों बिहार गौपालन प्रोत्साहन योजना के लिए कुछ महत्पूर्ण तारीखें हैं जिन्हें आपको जनाना चाहीए। इस योजना का नोटिफिकेशन 04-08-2024 को आया था। इस योजना में आवेदन 15-08-2024 को सुरु हुआ हैं और 15-09-2024 तक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
बिहार गौपालन प्रोत्साहन योजना के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
बिहार सरकार ने देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना के तहत, राज्य सरकार साहीवाल, थारपारकर और गिर जैसी देशी नस्लों की गायों की खरीद पर किसानों को 40 से 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी।
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 2 से 4 गायों की खरीद पर 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
गाय | लगने वाला मूल्य | अनुदान की राशि/पिछड़ा /अनसूचित/जनजाति | अनुदान की राशि अन्य वर्गो के लिए |
---|---|---|---|
2 देशी गाय/हिफर | ₹2,42,000 | ₹1,81,500 | ₹1,21,000 |
4 देशी गाय/हिफर | ₹5,20,000 | ₹3,90,000 | ₹2,60,000 |
Bihar Gaupalan Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक बिहार का निवासी होने चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए।
- जो ग्रामीण छेत्र के लोग हैं चाहे वह किसी वर्ग से हों उन्हे ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Bihar Gaupalan Protsahan Yojana के लिए महत्पूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन की रशीद
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- परियोजना लागत का रशीद। आपको कितना पैसा लगा हैं।
बिहार गौपालन प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- पोर्टल पर जाइए: सबसे पहले, आपको योजना के लिए बनाए गए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- नोटिफिकेशन पढ़ें: पोर्टल पर जाने के बाद आपको योजना से संबंधित सभी जानकारी और पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ना होगा।
- योग्यताएं जांचें: यह सुनिश्चित करें कि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करें: यदि आप सभी योग्यताएं पूरी करते हैं, तो आपको “बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन करें” वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करें: आपको अपनी कुछ व्यक्तिगत जानकारी देकर एक नया अकाउंट बनाना होगा।
- लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको दिए गए यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- दस्तावेज अपलोड करें: आपको आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
- आवेदन समिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको समिट करना हैं। जब सरकार के द्वारा अनुदान की राशी दी जाएगी तो आपको मिल जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक्स
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
आवेदन लिंक | Click Here |
अधिकारिक सूचना | Click Here |
निष्कर्ष
इस लेख से आपने Bihar Gaupalan Protsahan Yojana के बाड़े में जाना हैं साथ ही आपने इस योजना में आवेदन कैसे करना कौनसे दस्तावेज लगेंगे पात्रता क्या हैं कितना अनुदान मिलेगा यह भी जाना हैं। मुझे उम्मीद हैं की आप इस बिहार गौपालन प्रोत्साहन योजना का लाभ अवश्य उठाएंगे और गौपालन करेगें।
दोस्तों यदि आपको यह लेख पसंद आया हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकी वह भी इस Bihar Gaupalan Protsahan Yojana का लाभ उठा सकें।
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FAQs
कौन सी गाय की नस्लों को बिहार गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत शामिल किया गया है?
साहीवाल, थारपारकर और गिर नस्ल की गायों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
बिहार गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
सामान्य वर्ग के किसानों को 2 से 4 गायों की खरीद पर 50 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है।
योजना का लाभ किसे मिलेगा?
बिहार राज्य के स्थायी निवासी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।