दोस्तों आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana या झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना 2024-25 के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं. यदि आप झारखंड के किसान हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई और बेहद जरूरी पहल की है—झारखंड राज्य फसल राहत योजना। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा या तूफान से प्रभावित होती हैं।
इस योजना के तहत, यदि किसी किसान की फसल आपदा के कारण क्षतिग्रस्त होती है, तो सरकार उनकी आर्थिक सहायता करेगी। सबसे खास बात यह है कि मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाएगी, जिससे उन्हें त्वरित राहत मिल सके।
सरकार ने फसल नुकसान के आधार पर सहायता राशि तय की है। यदि फसल 30% से 50% तक नष्ट हो जाती है, तो 3,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, यदि नुकसान 50% से अधिक है, तो मुआवजा बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा। किसान अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि पर इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं।
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana (JRFRY) 2024-25 के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लाभ क्या हैं, पात्रता के मापदंड, और अन्य जरूरी जानकारियाँ जो आपको इस योजना का लाभ उठाने में मदद करेंगी।
Table of Contents
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Highlights
योजना का नाम | झारखंड राज्य फसल राहत योजना (Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana) |
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लॉन्च वर्ष | 2024 (अद्यतन) |
लॉन्च की गई | झारखंड सरकार द्वारा |
उद्देश्य | प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | झारखंड राज्य के लघु और सीमांत किसान |
कवरेज | राज्य के सभी जिलों में |
मुआवजा राशि | 30-50% फसल नुकसान पर ₹3000 प्रति एकड़, 50% से अधिक नुकसान पर ₹4000 प्रति एकड़ |
अधिकतम कवरेज | 5 एकड़ तक की कृषि भूमि |
मुख्य लाभ | – फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता – डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधा बैंक में भुगतान |
पात्रता | – झारखंड के स्थायी निवासी – लघु/सीमांत किसान – रैयत और बटाईदार किसान |
मुख्य दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन (आधिकारिक पोर्टल: jrfry.jharkhand.gov.in) |
संपर्क विवरण | श्री प्रदीप कुमार हजारी, विशेष सचिव सह सलाहकार, कृषि विभाग, झारखंड सरकार |
ईमेल | advisercell[at]gmail[dot]com |
पता | पहली मंजिल, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची – 834002 |
झारखंड राज्य फसल राहत योजना: आपकी फसल की सुरक्षा के लिए एक बड़ी पहल
झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) झारखंड सरकार की एक विशेष कल्याणकारी योजना है, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा देकर आर्थिक मदद प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मुश्किल समय में संबल देकर उन्हें आगे भी खेती में सक्रिय बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना का लक्ष्य क्या है?
- प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- किसानों को आगामी फसल की तैयारी के लिए आर्थिक मजबूती प्रदान करना।
- राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
कैसे मिलेगी आर्थिक सहायता?
- यदि फसल का नुकसान 30% से 50% के बीच होता है, तो किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा।
- अगर नुकसान 50% से अधिक है, तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी।
- अधिकतम 5 एकड़ कृषि भूमि तक ही मुआवजे का लाभ लिया जा सकता है।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के मुख्य लाभ
- किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी।
- मुआवजे की राशि 3,000 से 4,000 रुपये प्रति एकड़ होगी, जो किसानों के बैंक खातों में सीधे DBT प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- किसानों को यह आर्थिक सहायता अगली फसल की तैयारी के लिए मददगार होगी, जिससे उनकी खेती में बाधा न आए।
- योजना में आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे यह पूरी तरह से किसान हितैषी बनी हुई है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
- रैयत और बटाईदार किसानों के लिए घोषणा पत्र
- अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
- चयनित फसल और भूमि की जानकारी
- संपर्क नंबर और अन्य संबंधित दस्तावेज
पात्रता मापदंड
- यह योजना केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी किसानों के लिए है।
- लघु एवं सीमांत किसान, साथ ही रैयत या बटाईदार किसान भी पात्र हैं।
- किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और आधार कार्ड अनिवार्य है।
- जिन किसानों के पास सरकारी या गैर-मजूरा भूमि पर खेती के लीज़ या सेटलमेंट डॉक्यूमेंट हैं, वे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- किसान के पास भूमि से जुड़े दस्तावेज जैसे एलपीसी या राजस्व रसीद होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ 10 डिसमिल से लेकर अधिकतम 5 एकड़ कृषि भूमि तक लिया जा सकता है।
- न्यूनतम 20% फसल नुकसान होना जरूरी है।
- योजना का लाभ किसान स्वेच्छा से ले सकते हैं, यह पूरी तरह से उनकी मर्जी पर आधारित है।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना आपके भविष्य को सुरक्षित रखने और कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे किसानों को किसी भी आपदा के बाद भी खेती जारी रखने की हिम्मत मिले।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
झारखंड राज्य के किसान अब झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया अपनाई गई है। आइए समझते हैं आवेदन करने के तरीके:
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in पर जाएं। यह पोर्टल विशेष रूप से किसानों की सहायता के लिए तैयार किया गया है।
- होमपेज पर “आवेदन करें रबी 2023-24” विकल्प पर क्लिक करें। यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार संख्या दर्ज करनी होगी। ओटीपी प्राप्त करें और उसे भरकर लॉगिन करें। सफल लॉगिन के बाद, आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
आवेदन फॉर्म में भरनी आवश्यक जानकारी:
- आधार कार्ड में दर्ज नाम
- मोबाइल नंबर
- पिता का नाम
- जन्म तिथि
- लाभार्थी का पता
- श्रेणी
- बैंक खाता विवरण
भूमि का विवरण भरें
- जिला का नाम
- हल्का
- मोजा
- प्लॉट नंबर
- खेत का रकबा
सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक और सही-सही भरने के बाद, आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।
फसल राहत योजना की पावती कैसे डाउनलोड करें
यदि आप फसल राहत योजना की पावती डाउनलोड करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- इसके वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in पर जाकर होमपेज पर “पावती डाउनलोड करें” विकल्प चुनें।
- अगले पेज पर फसल मौसम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, या मोबाइल नंबर भरें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- अब आप पावती को अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रिंट कॉपी भी निकाल सकते हैं।
संपर्क विवरण
यदि आपको योजना से संबंधित कोई सहायता चाहिए, तो आप निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:
- नाम: श्री प्रदीप कुमार हजारी, विशेष सचिव सह सलाहकार, कृषि विभाग
- ईमेल: advisercell[at]gmail[dot]com
- पता: पहली मंजिल, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची, झारखंड – 834002
यह प्रक्रिया न केवल आपको योजनाओं के लाभ दिलाने में मदद करेगी, बल्कि यह सुनिश्चित भी करेगी कि आप अपने कृषि कार्यों में अधिक सशक्त और सुरक्षित रहें।
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FAQs On Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana
झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जिसे झारखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए शुरू किया है। इसका उद्देश्य फसल नुकसान के बाद किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि कार्य जारी रख सकें।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी लघु और सीमांत किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। रैयत और बटाईदार किसान भी पात्र हैं यदि वे अन्य शर्तों को पूरा करते हैं।
योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
अगर फसल का नुकसान 30-50% तक होता है, तो प्रति एकड़ ₹3000 मुआवजा मिलेगा। यदि फसल का नुकसान 50% से अधिक होता है, तो ₹4000 प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त कर सकता है।
क्या योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है?
नहीं, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है। क्या मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है?
हां, मुआवजा राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
किसानों को अधिक जानकारी या सहायता के लिए कहां संपर्क करना चाहिए?
किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग, झारखंड सरकार के विशेष सचिव, श्री प्रदीप कुमार हजारी से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल: advisercell[at]gmail[dot]com, पता: पहली मंजिल, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची – 834002.
क्या यह योजना सभी किसानों के लिए अनिवार्य है?
नहीं, यह योजना स्वैच्छिक है। किसान अपनी इच्छा के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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