Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 : राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर एक अपडेट जारी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25” की शुरुआत की है।
इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कवर प्रदान करके आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता देना है। यह कदम राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पशुपालकों की आय में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी और 1 लाख उष्ट्रवंशीय पशुओं (ऊंट) का बीमा कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
यह योजना लाखों पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि यह न केवल उनके पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण में भी अहम भूमिका निभाएगी। Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 को लेकर और भी डिटेल से हम जानकारी देंगे जैसे ही योजना क्या है, इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आवेदन कैसे करोगे आदि चीजों को लेकर हम विस्तार से बात करने वाले हैं।
Table of Contents
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 |
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योजना का उद्देश्य | पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा और पशुधन की सुरक्षा प्रदान करना |
लक्षित पशुधन | गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और ऊंट |
लक्षित पशु संख्या | 21 लाख (5-5 लाख गाय/भैंस, 5-5 लाख बकरी/भेड़, 1 लाख ऊंट) |
बीमा अवधि | 1 वर्ष |
प्रीमियम राशि | निःशुल्क |
पशु की अधिकतम बीमा राशि | ₹40,000 प्रति कैटल यूनिट |
पात्रता | टैग किए गए पशु, किसी अन्य बीमा योजना में शामिल न हो |
उम्र सीमा | गाय: 3-12 वर्ष, भैंस: 4-12 वर्ष, बकरी/भेड़: 1-6 वर्ष, ऊंट: 2-15 वर्ष |
आरक्षण | एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12% |
लाभार्थियों का चयन | लॉटरी प्रणाली द्वारा |
आवेदन की अंतिम तिथि | 12 जनवरी 2025 |
आवेदन प्रक्रिया | MMPBY ऐप या https://mmpby.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन |
आवश्यक दस्तावेज | जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पशु और आवेदक की फोटो |
अधिकारिक पोर्टल | MMPBY राजस्थान पोर्टल |
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025
राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा और उनके पशुधन को जोखिम से बचाने के लिए “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और ऊंट शामिल हैं। यह योजना पशुपालकों को किसी भी आकस्मिक नुकसान या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई से बचाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
क्या है Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 की खासियत?
योजना के तहत राज्य में 5-5 लाख दुधारू गाय और भैंस, 5-5 लाख भेड़ और बकरी तथा 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाएगा। यह बीमा पूरी तरह निःशुल्क होगा, और पशुपालकों को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा अवधि एक वर्ष की होगी, और पशुओं की मृत्यु की स्थिति में बीमा दावा (क्लेम) प्राप्त किया जा सकेगा।
पशु बीमा योजना की पात्रता
- बीमा केवल टैग किए गए पशुओं का ही किया जाएगा।
- प्रत्येक पशुपालक अधिकतम 2 गाय, 2 भैंस, या 1 गाय और 1 भैंस, 10 भेड़/बकरी, और 1 ऊंट का बीमा करा सकता है।
- वही पशु पात्र होंगे, जो किसी अन्य योजना के तहत पहले से बीमित न हों।
- पशु की उम्र सीमा:
- गाय: 3 से 12 वर्ष
- भैंस: 4 से 12 वर्ष
- बकरी/भेड़: 1 से 6 वर्ष
- ऊंट: 2 से 15 वर्ष
- एक कैटल यूनिट (पशु इकाई) की अधिकतम बीमा राशि ₹40,000 तय की गई है।
- बीमा होने के बाद पशु की बिक्री, उपहार में दिए जाने या मृत्यु की सूचना तुरंत विभाग को देना आवश्यक है।
संबंधित महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 है।
- राजस्थान के जनआधार कार्डधारी पशुपालक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन MMPBY मोबाइल ऐप या https://mmpby.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
- इच्छुक आवेदक नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं।
- चयनित लाभार्थियों का निर्धारण लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज
- जनआधार कार्ड और पहचान पत्र
- निवास और आय प्रमाण पत्र
- पशुपालन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के दस्तावेज
- आवेदक और पशु की फोटो
- बैंक खाता विवरण और पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना आवश्यक)
Mangla Pashu Bima Yojana 2025 के फायदे
- इस योजना से पशुपालकों को उनके पशुधन की आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिलेगी।
- राज्य में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- एससी और एसटी पशुपालकों के लिए क्रमशः 16% और 12% बीमा लक्ष्यों को आरक्षित किया गया है।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्डधारी और लखपती दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 Last Date
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना न केवल पशुपालकों के लिए वित्तीय सुरक्षा का माध्यम बनेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 12 जनवरी 2025 तक आवेदन करना सुनिश्चित करें।
मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन करना बेहद आसान है। बस नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, MMPBY मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें।
- पोर्टल पर “मंगला पशु बीमा योजना” की आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- खुलने वाले आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें, जैसे व्यक्तिगत जानकारी और पशु संबंधी विवरण।
- मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज जैसे जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण और पशु की फोटो को अपलोड करें।
- जानकारी और दस्तावेज जांचने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
ध्यान दें: सही जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने से आपकी आवेदन प्रक्रिया सुगम होगी। आवेदन पूरा होते ही आपको पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त होगी।
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FAQs On Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है?
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुधन का बीमा प्रदान कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता देना है। इस योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट का बीमा किया जाएगा।
इस योजना के तहत किसे बीमा मिलेगा?
इस योजना का लाभ केवल उन पशुपालकों को मिलेगा जिनके पास टैग किए गए पशु हैं और जिनके पशु किसी अन्य बीमा योजना में शामिल नहीं हैं।
बीमा की अवधि कितनी होगी?
बीमा की अवधि 1 वर्ष की होगी, और इस दौरान यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा क्लेम मिलेगा।
क्या बीमा के लिए कोई प्रीमियम राशि है?
नहीं, इस योजना में पशुपालकों को कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी। यह पूरी तरह से निःशुल्क है।
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