PM Yojana Adda

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana : 20 रूपए में मिलेगा दो लाख का बीमा

PMSBY
PM yojana Adda 2024 को 5 स्टार दे
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana : केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री बीमा योजना के माध्यम से मात्र ₹20 की प्रीमियम पर सरकार इस योजना के तहत 2 लाख तक की बीमा देगी. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में की गई है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। अगर दुर्भाग्यवश बीमाधारक की मृत्यु किसी दुर्घटना या हादसे में हो जाती है, तो सरकार उनके परिवार को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वहीं, अगर बीमाधारक आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। खास बात यह है कि इस योजना का प्रीमियम सिर्फ 20 रुपये प्रति वर्ष है, यानी बेहद कम खर्च में सुरक्षा की यह महत्वपूर्ण सुविधा मिलती है।

Table of Contents

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Highlights

शुरुआत की तारीख9 मई 2015
किसके द्वारा शुरू की गईप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उद्देश्यआर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दर पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना
पात्रता18 से 70 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक जिनका सक्रिय बैंक खाता हो
वार्षिक प्रीमियम₹20 (पहले ₹12, अब ₹20 कर दिया गया है)
बीमा कवरेज– दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹2 लाख
– आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख
कवरेज अवधि1 जून से 31 मई तक (हर साल नवीनीकरण योग्य)
नामांकन प्रक्रिया– बैंक या डाकघर के माध्यम से नामांकन
– बैंक खाते से प्रीमियम का ऑटो-डेबिट
उद्देश्यदुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति के परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना
दावा प्रक्रियानॉमिनी/परिवार को बैंक या बीमा कंपनी में आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा फॉर्म जमा करना होगा
मुख्य लाभ– कम प्रीमियम दर
– देश भर में सभी वर्गों के लोगों के लिए उपलब्धता
जरूरी दस्तावेज– आधार कार्ड
– बैंक खाते का विवरण (ऑटो-डेबिट सुविधा के साथ)
कहां आवेदन करें– स्थानीय बैंक शाखा
– आधिकारिक वेबसाइट (https://www.jansuraksha.gov.in) से ऑनलाइन
नॉमिनी की आवश्यकतानामांकन के समय नॉमिनी की जानकारी देना अनिवार्य है
कवरेज समाप्त होने की शर्तेंकवरेज समाप्त हो जाती है यदि:
– उम्र 70 वर्ष से अधिक हो जाए
– बैंक खाता बंद हो जाए
– प्रीमियम भुगतान के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि न हो

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को की थी। यह योजना एक बेहद किफायती बीमा कवर प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता देना है। इसमें सिर्फ 20 रुपये के सालाना प्रीमियम से बीमाधारक गंभीर दुर्घटनाओं से सुरक्षा पा सकते हैं। योजना के तहत किसी दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु, विकलांगता या अन्य गंभीर चोटों की स्थिति में बीमा राशि प्रदान की जाती है।

बीमाधारक को 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु का होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। 1 लाख रुपये का कवर उन मामलों में मिलता है जब दुर्घटना से आंशिक विकलांगता हो जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए बीमाधारक का बैंक खाता होना अनिवार्य है, जिसमें से प्रीमियम की राशि हर साल 1 जून से पहले ऑटो-डेबिट कर ली जाती है।

बहुत इंपॉर्टेंट बातें

  1. यह योजना बेहद सस्ते प्रीमियम पर उपलब्ध है, केवल 20 रुपये प्रति वर्ष।
  2. बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
  3. आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये तक का कवर मिलता है।
  4. यह योजना सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है।
  5. योजना का लाभ हर साल 1 जून से 31 मई तक के लिए वैध होता है, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
    प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दुर्घटना के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए यह महत्वपूर्ण है जिनके पास आकस्मिक खर्चों का प्रबंधन करने के लिए कोई स्थायी वित्तीय साधन नहीं होते। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती बीमा सेवाएं उपलब्ध कराती है, ताकि किसी दुर्घटना के समय उनके पास राहत की रकम हो।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2024 पात्रता

  • भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है और जिसका बैंक खाता है, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में ऑटो-डेबिट की सुविधा होना आवश्यक है, ताकि प्रीमियम की राशि समय पर कट सके।
  • यदि किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान नहीं हो पाता, तो बीमा कवर बंद कर दिया जाता है, जिसे प्रीमियम के पुनः भुगतान के बाद फिर से चालू किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड (पहचान के लिए)
  • बैंक खाता संख्या (ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए)
  • नॉमिनी का विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Official Website

पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। इच्छुक व्यक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट (www.jansuraksha.gov.in) पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने बैंक में जमा करना होता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति बैंक शाखा में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकता है।

प्राप्त धनराशि

बीमा कवर के तहत, दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने कम आय वर्ग के नागरिकों को आकस्मिक दुर्घटनाओं के प्रति आर्थिक सुरक्षा का एक प्रभावी विकल्प दिया है। यह एक ऐसी योजना है जो लोगों को न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि कम प्रीमियम में भी अधिकतम लाभ उपलब्ध कराती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विशेषताएँ

  • यह एक बेहद किफायती बीमा योजना है, जिसे खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्गों के लिए तैयार किया गया है, ताकि कोई भी परिवार बीमा कवर से वंचित न रहे।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को हर साल सिर्फ 12 रुपये का मामूली प्रीमियम अदा करना होता है। यह राशि हर साल 1 जून से पहले लाभार्थी के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से कट जाती है। यदि आपके खाते में यह सुविधा चालू नहीं है, तो आपको बैंक से संपर्क करके इसे शुरू कराना होगा।
  • जब किसी गरीब परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। इस तरह के हादसों से परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यदि बीमाकर्ता की दुर्घटनावश मृत्यु या घायल हो जाता है, तो उसके परिवार को बीमा की पूरी राशि मिलती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ

  • यह योजना गरीब और पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे देश के गरीब परिवार किसी अप्रत्याशित दुर्घटना से आर्थिक संकट में न फंसें।
  • अगर लाभार्थी किसी दुर्घटना में आंशिक रूप से अपंग हो जाता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
  • अगर दुर्घटना में बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को या नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है।
  • यह बीमा योजना सालाना आधार पर नवीनीकृत होती है, जिसका प्रीमियम मात्र 12 रुपये है, जिससे लोग इसका लाभ लंबे समय तक उठा सकते हैं।
  • यदि लाभार्थी किसी अन्य बीमा योजना का हिस्सा नहीं है, तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • बीमा कवरेज का लाभ केवल 18 से 70 साल की उम्र के व्यक्ति ही ले सकते हैं।
  • यह बीमा कवरेज सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है, और एक व्यक्ति एक ही बचत खाते से इसका लाभ ले सकता है।
  • बीमा कवर की अवधि हर साल 1 जून से 31 मई तक होती है, और समय पर प्रीमियम का भुगतान करने पर ही योजना का लाभ मिलता है।

सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख का बीमा

भारत सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनसे लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत, 2015 में सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आम लोगों को बेहद सस्ते दर पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, आप सिर्फ 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर पा सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मामूली खर्च पर खुद और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Apply कैसे करें

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप इस योजना में आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

1. ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • चरण 1: अपने बैंक की निकटतम शाखा पर जाएं, जहां आपका बचत खाता है।
  • चरण 2: बैंक से PMSBY आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। अधिकांश बैंकों के पास यह फॉर्म उपलब्ध होता है। आप इसे बैंक की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
  • चरण 3: आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें। इसमें आपका नाम, पता, बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, नॉमिनी का नाम, और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • चरण 4: भरने के बाद, फॉर्म को अपने बैंक शाखा में जमा करें। बैंक आपका प्रीमियम ऑटो-डेबिट सुविधा के जरिए आपके खाते से काटेगा।
  • चरण 5: फॉर्म जमा करने के बाद आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी और आपको बीमा कवर का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

2. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • चरण 1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jansuraksha.gov.in पर जाएं।
  • चरण 2: होम पेज पर, ‘फॉर्म्स’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 3: यहां आपको विभिन्न योजनाओं के विकल्प दिखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के विकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 4: अब आपके सामने आवेदन फॉर्म का विकल्प आएगा। फॉर्म को अपनी पसंद की भाषा में डाउनलोड करें।
  • चरण 5: फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरें। जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या आदि।
  • चरण 6: सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, और अन्य पहचान पत्र को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • चरण 7: इसके बाद, इस भरे हुए फॉर्म को अपने बैंक में जमा करें जहां आपका खाता है। बैंक द्वारा आपकी जानकारी सत्यापित करने के बाद योजना का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा.

3. SMS/Net Banking के माध्यम से आवेदन

अगर आपका बैंक ऑनलाइन बैंकिंग या SMS सेवा के जरिए आवेदन की सुविधा प्रदान करता है, तो आप नीचे दिए गए तरीके भी अपना सकते हैं:

SMS के माध्यम से आवेदन:

  • अगर आपके बैंक द्वारा SMS सेवा की सुविधा दी जाती है, तो बैंक द्वारा दिए गए नंबर पर संबंधित योजना के लिए एसएमएस भेजें।
  • बैंक आपके खाते से प्रीमियम की राशि काटकर योजना को सक्रिय कर देगा।

नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन:

  • अपनी नेट बैंकिंग सुविधा में लॉगिन करें।
  • वहां पर Insurance या Social Security Schemes के सेक्शन में जाएं।
  • PMSBY के विकल्प को चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
  • ऑटो-डेबिट की सुविधा को सक्रिय करके प्रीमियम भुगतान करें।

4. मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन

  • कई बैंक अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भी PMSBY में आवेदन की सुविधा प्रदान करते हैं।
  • अपने बैंक के मोबाइल ऐप में लॉगिन करें और “Insurance” या “PMSBY” के विकल्प पर जाएं।
  • आवश्यक जानकारी भरें और प्रीमियम का भुगतान करें।

इन आसान चरणों के माध्यम से आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में नामांकन करने के बाद, आपको सालाना ₹20 के प्रीमियम पर ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है।

बीमा कवर की स्थिति और मिलने वाली धनराशि

  • दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बीमाकर्ता के परिवार को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
  • अगर दुर्घटना में दोनों हाथ, पैर या आंखों की रोशनी चली जाती है, तो भी 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
  • आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

योजना में संशोधन

  • केंद्र सरकार ने योजना का प्रीमियम पहले 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है।

आवेदन की स्थिति और टोल फ्री नंबर की जानकारी

  • आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप jansuraksha.gov.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ स्थिति जांच सकते हैं।
  • राज्य के अनुसार टोल फ्री नंबर भी इसी वेबसाइट से निकाले जा सकते हैं, जिससे आप योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा योजना का खाता कब बंद होगा?

  • जब बीमाकर्ता की आयु 70 वर्ष पार कर जाएगी या खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होगी, तो योजना बंद कर दी जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों को एक आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है ताकि जीवन की अनिश्चितताओं के दौरान उनके परिवार की वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

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FAQs On Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकारी दुर्घटना बीमा योजना है, जो केवल ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के जोखिमों को कवर करती है।

2. इस योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले वर्गों को किफायती दरों पर दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना है, ताकि आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके।

3. कौन इस योजना के लिए पात्र है?

उत्तर: 18 से 70 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक, जिनका किसी बैंक में बचत खाता है और जिनके खाते में ऑटो-डेबिट की सुविधा चालू है, इस योजना के लिए पात्र हैं।

4. इस योजना का प्रीमियम कितना है?

उत्तर: योजना का वार्षिक प्रीमियम ₹20 है, जो हर साल लाभार्थी के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाता है।

5. बीमा कवर क्या-क्या है?

उत्तर:

  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर: ₹2 लाख
  • दोनों हाथ या दोनों पैर खोने, या दोनों आँखों की दृष्टि चले जाने पर: ₹2 लाख
  • एक हाथ या एक पैर या एक आँख की दृष्टि खोने पर: ₹1 लाख

6. प्रीमियम भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: प्रीमियम की राशि बैंक खाते से हर साल 1 जून के पहले स्वतः डेबिट हो जाती है, बशर्ते खाते में पर्याप्त राशि हो और ऑटो-डेबिट की सुविधा सक्रिय हो।

7. नामांकन कैसे किया जाता है?

उत्तर: आप बैंक शाखा में जाकर या योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.jansuraksha.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन के लिए बैंक खाते से जुड़ी ऑटो-डेबिट सुविधा होना जरूरी है।

8. कब तक यह योजना मान्य रहती है?

उत्तर: यह योजना हर साल 1 जून से 31 मई तक मान्य होती है। इसका नवीनीकरण हर साल किया जाता है, और प्रीमियम की कटौती होने पर योजना सक्रिय रहती है।

9. योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है?

उत्तर: दुर्घटना के बाद दावा करने के लिए नामांकित नॉमिनी या परिवार के सदस्य को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक या बीमा कंपनी में दावा फॉर्म जमा करना होगा।

10. इस योजना में नॉमिनी की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर: अगर दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा की राशि नॉमिनी को दी जाती है। इसलिए नामांकन के समय नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य है।

11. कब और कैसे योजना समाप्त हो सकती है?

उत्तर: योजना समाप्त हो सकती है अगर:

  • बीमित व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से अधिक हो जाए।
  • बैंक खाता बंद हो जाए।
  • प्रीमियम का भुगतान करने के लिए खाते में पर्याप्त धन न हो।

12. अगर प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं हो पाया तो क्या होगा?

उत्तर: अगर किसी वर्ष प्रीमियम का भुगतान नहीं हो पाया, तो बीमा कवर समाप्त हो जाएगा। हालांकि, भविष्य में प्रीमियम का भुगतान करके योजना को फिर से चालू किया जा सकता है।

13. क्या PMSBY के साथ अन्य बीमा योजनाएं भी ली जा सकती हैं?

उत्तर: हां, PMSBY के साथ आप अन्य बीमा योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे अलग-अलग प्रकार की योजनाएं हों।

14. क्या इस योजना के तहत एक से अधिक खातों से लाभ उठाया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, एक व्यक्ति केवल एक ही बचत खाते से इस योजना का लाभ उठा सकता है।

15. अगर आवेदनकर्ता की मृत्यु हो जाए तो बीमा की राशि किसे मिलेगी?

उत्तर: यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो बीमा की राशि नॉमिनी को दी जाती है, जिसे नामांकन के समय नामांकित किया गया था।

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